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    अब IPL देखने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे:मूवी टिकट, होटल किराया, जिम जैसी सर्विसेज सस्ती होंगी, GST बदलाव से क्या सस्ता क्या महंगा?

    1 week ago

    अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। नई टैक्स व्यवस्था ने आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना है और इसे तंबाकू उत्पादों और कसिनो जैसी सर्विसेज की ही कैटेगरी में रखा है। हालांकि, आम क्रिकेट मैचों पर अभी भी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा। यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है। दूसरी ओर 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पहले की तरह 18% जीएसटी लगेगा। वहीं होटल के कमरों की बुकिंग और सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। यहां हम सर्विस सेक्टर में हुए बदलाव को कैलकुलेशन के जरिए समझा रहे हैं… 1. GST में बदलाव से कैसे बदलेंगे IPL टिकट के दाम? मान लीजिए की आईपीएल की टिकट की कीमत 1000 रुपए हैं… इसी तरह अगर IPL के टिकट की कीमत 2000 रुपए है तो… 2. GST में बदलाव से कैसे बदलेंगे सिनेमा टिकट के दाम? 100 रुपए तक की टिकटों के दाम घटेंगे। वहीं 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों में बदलाव नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर एक टिकट की बेस कीमत 80 रुपए है: 3. GST में बदलाव से कैसे बदलेगा होटल में रुकने का किराया? 4. GST में बदलाव से कितनी सस्ती होंगी जिम, सैलून जैसी सेवाएं? 5. GST में बदलाव से कितनी सस्ती होंगी बीमा सेवाएं? 6. GST में बदलाव से कैसे बदलेंगी निर्माण और डिलीवरी सेवाएं? अब जानिए गुड्स में क्या सस्ता क्या महंगा होगा? GST के 4 की जगह दो स्लैब 5% और 18% होने से आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। यहां ग्राफिक्स में देखें क्या सस्ता और क्या महंगा होगा... नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।
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