SEARCH

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles
    Select News Languages

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    भास्कर अपडेट्स:दिल्ली में कैब ड्राइवर पर कॉलेज स्टूडेंट के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप, गिरफ्तार

    2 days ago

    दिल्ली में एक 48 साल के कैब ड्राइवर को एक स्टूडेंट के सामने अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना सोमवार को मौरिस नगर इलाके में हुई। स्टूडेंट कॉलेज जाने के लिए कैब में बैठी थी, तभी ड्राइवर ने गलत हरकत शुरू कर दी। स्टूडेंट तुरंत कैब से उतर गई और बाद में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने स्टूडेंट की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर, लोम शंकर, को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और स्टूडेंट का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। आज की बाकी खबरें... दिल्ली: सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने यमुना में लगाई छलांग, तलाश जारी दिल्ली में यमुना पर बने सिग्नेचर ब्रिज से बुधवार सुबह एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। जानकारी मिलने के बाद से महिला की तलाश जारी है। एक चश्मदीद ने बताया कि घटना सुबह 7 बजे की है। महिला अपने बेटे के साथ पुल पर आई और नदी में कूद गई। उसका बेटा मेरे पास रोता हुआ आया। इसके बाद हमने पुलिस को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट बोला- नियमों में रोक तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित सीटों पर नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यदि किसी भर्ती के नियमों में स्पष्ट रूप से रोक हो, तो आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जो फीस या उम्र में छूट लेकर जनरल कैटेगरी की ओपन प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, उन्हें बाद में अनारक्षित सीटों पर चयन के लिए नहीं माना जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस टिप्पणी के साथ इस संबंध में त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना हर केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या छूट लेकर ओपन कैटेगरी में शामिल हुए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित सीटों पर चयन के योग्य हैं या नहीं। यह मामला केंद्र सरकार की उस अपील से जुड़ा था, जिसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को अनारक्षित श्रेणी में चयन के लिए विचार करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी में उम्र की छूट लेकर कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पद के लिए आवेदन किया था।
    Click here to Read more
    Prev Article
    रांची से ISIS का संदिग्ध गिरफ्तार:दिल्ली पुलिस और ATS की संयुक्त कार्रवाई, पलामू से भी एक अरेस्ट, पूछताछ जारी
    Next Article
    राहुल के काफिले के रास्ते पर बैठे मंत्री दिनेश सिंह:वापस जाओ के नारे लगाए, पुलिस फोर्स तैनात; राहुल का काफिला रोका गया

    Related भारत Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment