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    दिल्ली HC बोला-बच्ची के साथ गलत हुआ, उसकी गवाही काफी:कोर्ट में बच्ची का विश्वास डगमगाया नहीं; आरोपी की 12 साल की सजा बरकरार

    4 days ago

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को एक बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी बच्ची के साथ गलत हो, तो सिर्फ उसकी गवाही के आधार पर भी आरोप सिद्ध हो सकता है। कोर्ट ने यह आदेश 2017 के एक बलात्कार केस की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने कहा आरोपी क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान बच्ची के विश्वास को डगमगा नहीं पाया। केस में दोषी ने कोर्ट में सजा कम करने की याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मनोज कुमार ने 12 साल की सजा को बरकरार रखा है। पीड़ित को बलात्कार के बाद मारने की धमकी देता था दोषी एफआईआर के मुताबिक, आरोपी टोनी 10 साल की पीड़ित बच्ची के स्कूल के पास एक दुकान में काम करता था। उसने खाने-पीने के बहाने बच्ची को अपने जाल में फंसाया। जब बच्ची को उस पर विश्वास हो गया, तब टोनी ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद टोनी ने बच्ची को काटकर नाले में फेंकने की धमकी दी। रेप से जुड़े अन्य मामले, कोर्ट के कमेंट... 29 अगस्त: दिल्ली हाईकोर्ट बोला- आरोपी बदनाम हो, रेप विक्टिम नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रेप केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि, ऐसे मामलों में आरोपी की बदनामी होनी चाहिए, रेप विक्टिम की नहीं। समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए। आरोपी ने दलील दी थी कि, अगर मेरे ऊपर चल रहे केस को रद्द कर दिया गया तो इससे पीड़ित को सामजिक कलंक और बदनामी से राहत मिलेगी। पूरी खबर पढ़ें... 30 मई: सुप्रीम कोर्ट बोला- रिलेशनशिप टूटने के बाद रेप केस गलत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि दो वयस्कों में सहमति से बना रिश्ता बाद में टूट जाता है या दोनों के बीच दूरी आ जाती है, तो इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता।' जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी की थी। पूरी खबर पढ़ें... 17 जुलाई: प्रेमी शादी से मुकरा, सुप्रीम कोर्ट ने महिला को ही फटकारा प्रेमी के लिए महिला ने पति को छोड़ा फिर प्रेमी ने भी शादी से इनकार किया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखने पर कार्रवाई हो सकती है। पूरी खबर पढ़ें... 28 अप्रैल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- नाबालिग के ब्रेस्ट छूना रेप की कोशिश नहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि नशे में नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट छूने की कोशिश करना, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत रेप की कोशिश नहीं है। इसे गंभीर यौन उत्पीड़न की कोशिश माना जा सकता है। हम आरोपी को जमानत दे रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें... ------------------------------------------------- फरीदाबाद में12वीं की छात्र से रेप:मां बोली- किसी काम से घर से बाहर गई थी फरीदाबाद में 12 वीं की छात्रा को पार्क में ले जाकर रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने उसे घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिससे वह कई दिनों तक यह बात परिजनों को नहीं बता पाई। मुजेसर थाना पुलिस को दी शिकायत में छात्रा की मां ने बताया कि मई 2025 में की यह घटना है। उसकी बटी 12वीं क्लास में पढ़ती है। पूरी खबर पढ़ें...
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