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    लाहौर हाईकोर्ट ने सरबजीत से निकाह के रिकॉर्ड मांगे:पंजाबी पति ने मुस्लिम से शादी रद्द करने को कहा, रेप की जांच समेत 5 मांगें रखीं

    16 hours ago

    सिख जत्थे के साथ पंजाब से दर्शन के बहाने पाकिस्तान जाकर मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने वाली पंजाबी महिला सरबजीत कौर के भारतीय पति करनैल सिंह ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका 24 फरवरी 2026 को दायर हुई, जिस पर आज (2 मार्च, 2026) पहली सुनवाई हुई। इसमें करनैल सिंह ने सरबजीत और नासिर हुसैन के निकाह को रद्द करने की मांग रखी। सुनवाई के दौरान करनैल सिंह के वकील अली चंगेजी संधू ने तर्क दिया कि शादी के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि गैर-मुस्लिम महिला को अपने घरेलू कानून के अनुसार न्यायिक तलाक लेना होगा। उसके बाद गैर-मुस्लिम पति को इस्लाम अपनाने का आमंत्रण देना होगा और 90 दिन प्रतीक्षा करनी होगी। तलाक के बिना की गई दूसरी शादी में शारीरिक संबंध जिनाह माना जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में कई याचिकाएं पहले भी दी जा चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड कोर्ट में मौजूद है। इसके बाद जस्टिस फारूक हैदर की कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को आदेश दिया कि अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। उस दौरान वकील सभी इस केस से संबंधित सभी याचिकाएं और रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में जस्टिस हैदर और एडवोकेट के चंगेजी के बीच ये बहस हुई… जज: विदेशियों द्वारा पाकिस्तान में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन कैसे होता है? वकील: पाकिस्तान का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 विदेशी व्यक्तियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं लगाता। अतः विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। जज: सरबजीत कौर ने लाहौर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं कैसे दायर कीं? वकील: सरबजीत कौर ने अपने कथित पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन के माध्यम से कई याचिकाएं दायर कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नासिर हुसैन पाकिस्तान का नागरिक है और शारीरिक रूप से पाकिस्तान में मौजूद है। जबकि, करनैल सिंह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह पाकिस्तान में नहीं हैं। जज: कुल कितनी याचिकाएं दायर की गई हैं? वकील: सरबजीत कौर के मामले में अलग-अलग प्रार्थनाओं और आधारों पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। जज: अदालत में अगली तारीख 6 मार्च 2026 को सभी याचिकाओं की कॉपी प्रस्तुत करिए। सरबजीत के पति ने कहा- नासिर हुसैन ने न्यूड फोटो-वीडियो बनाए जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी को वकील अली चंगेजी संधू के माध्यम से सरबजीत के पति करनैल सिंह ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की कि सरबजीत कौर और नासिर हुसैन के निकाह को खत्म किया जाए, क्योंकि सरबजीत ने फेडरल शरीयत कोर्ट और संवैधानिक अदालतों द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नासिर हुसैन ने सरबजीत के न्यूड वीडियो और तस्वीरें उनके रिश्तेदारों के साथ शेयर किए थे। इससे सरबजीत को अपनी बदनामी का डर था। इसलिए, उसने पाकिस्तान जाकर नासिर हुसैन से निकाह किया। वकील ने कई पुराने कानूनों का हवाला दिया इस प्रकरण में एडवोकेट अली चंगेजी संधू ने मोहम्मद नवाज शेख के रजिस्ट्रार कार्यालय की आपत्तियों पर अपने तर्क पेश किए। इसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं और रिकॉर्ड को 6 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया, ताकि मामले को मेरिट के आधार पर सुलझाया जा सके और विभिन्न अदालतों के विरोधाभासी निर्णयों से बचा जा सके। वकील अली चंगेजी संधू ने आपत्तियों पर तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, 1882 और अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और संयुक्त राष्ट्र का सिविल और राजनीतिक अधिकार कन्वेंशन का हवाला दिया। सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें पूरा मामला...
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