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    हरियाणा मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में बाली-मंगलसूत्र बैन:सरकार दे चुकी पहनने के आदेश, सेंटर पर ढाई घंटे पहले बुलाया; साढ़े 12 हजार कैंडिडेट देंगे परीक्षा

    14 hours ago

    हरियाणा मेडिकल ऑफिसर (ग्रुप-A) के 450 पदों पर एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, रोहतक (UHSR) की ओर से जारी शेड्यूल में परीक्षार्थियों के लिए बाली और मंगलसूत्र समेत सभी तरह के गहने बैन रहेंगे। अभ्यर्थी डॉक्टरों के लिए जारी की गई इस गाइडलाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ डॉक्टर अभ्यर्थियों ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है। उन्होंने दैनिक भास्कर एप की टीम से बात करते हुए बताया कि 20 जनवरी को ही हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर सिख अभ्यर्थियों के लिए कृपाण और विवाहित महिलाओं के लिए मंगलसूत्र पहनने की छूट दी थी। सरकार का वही आदेश मेडिकल ऑफिसर (MO) एग्जाम में भी लागू किया जाना चाहिए। कई ऐसी डॉक्टर महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हैं और वह मंगलसूत्र पहनती हैं। दरअसल, हरियाणा सरकार राज्य भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 450 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती कर रही है। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का दायित्व UHSR को सौंपा गया है। अब यहां पढ़िए…परीक्षा में क्या रहेगा बैन UHSR द्वारा जारी किया गया लेटर… एग्जाम के लिए और क्या नियम बने रोहतक जिले के सभी एग्जाम सेंटरों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों और फ्लाइंग टीम का गठन किया गया है। रोहतक जिला प्रशासन को भी आवश्यक सहयोग देने के लिए सूचित कर दिया गया है। परीक्षा आयोग ने आगे बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक उम्मीदवार की फोटो और वीडियो ली जाएगी। उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इनके बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉगिन-आईडी पर भेजे एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स को उनकी लॉगिन आईडी के माध्यम से रोल नंबर भेजे गए हैं। इसे लॉगिन करके कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर, उम्मीदवारों को 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच यूएचएसआर, रोहतक स्थित परीक्षा शाखा से संपर्क करने के लिए कहा गया है। यहां ये एडमिट कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी ले सकेंगे। पढ़िए क्या कहता है हरियाणा सरकार का ऑर्डर हरियाणा सरकार ने 20 जनवरी को आदेश जारी किया था। जिसमें प्रतियोगी या भर्ती परीक्षाओं में सिख छात्रों को कृपाण और विवाहिताओं को मंगलसूत्र पहनकर एग्जाम देने में छूट दी। यह आदेश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होगा। हालांकि, सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सिख छात्रों को सिर्फ तय लंबाई की कृपाण ले जाने की इजाजत होगी। वहीं, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा। सरकारी लेटर, जिसमें परीक्षा में मंगलसूत्र पहनने की छूट दी गई… ----------------- यह खबर भी पढ़ें… हरियाणा में महिलाएं परीक्षाओं में मंगलसूत्र पहन सकेंगी: सिख छात्रों को कृपाण ले जाने की छूट; सरकार ने दोनों पर शर्त भी लगाई हरियाणा सरकार ने सिख और विवाहित महिलाओं को परीक्षाओं में छूट दी है। अब सिख छात्र कृपाण पहनकर और विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकती हैं। सरकार ने इस बारे में एक आदेश भी जारी किया है। यह आदेश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होंगे। (पूरी खबर पढ़ें)
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