Search

    Language Settings
    Select Website Language

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policy, and Terms of Service.

    हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक:पुरुष शर्ट-पैंट पहनकर आ सकेंगे; महिलाओं के लिए साड़ी व सलवार-सूट तय

    19 hours ago

    हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की वेशभूषा साफ-सुथरी, सादगीपूर्ण और पेशेवर होनी चाहिए। ऑर्डर में कहा गया कि कार्यस्थल पर अनुशासन, गरिमा और प्रोफेशनल छवि बनाए रखना जरूरी है। इन आदेशों के बाद पुरुष कर्मचारी ऑफिस में शर्ट-पैंट, ट्राउजर जैसे औपचारिक कपड़े पहन कर आएंगे। वहीं, महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सूट-सलवार-कमीज, फॉर्मल ड्रेस निर्धारित की गई है। जींस, टी-शर्ट और कैजुअल व पार्टी वियर से परहेज करने को कहा गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए है, जिसमें सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड/निगमों को अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी सख्ती इन आदेश में कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर भी अनुशासन बरतने को कहा गया है। सरकारी नीतियों पर निजी राय या टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर नहीं करने की हिदायत दी गई। राजनीतिक या धार्मिक बयानबाजी से बचने, बिना अनुमति किसी भी सरकारी जानकारी-दस्तावेज को साझा न करने और ऐसी पोस्ट से बचें जिससे सरकार या संस्थान की छवि प्रभावित हो, ऐसे पोस्ट और बयान नहीं देने को बोला गया है। पहले भी जारी हुए थे आदेश सरकार ने यह निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के प्रावधानों के तहत जारी किए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आचरण, अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया व्यवहार को नियंत्रित किया गया है। यह पहली बार नहीं है, जब सरकार ने इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 3 अगस्त 2017 को भी ऐसे आदेश दिए गए थे, लेकिन तब इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब ताजा आदेश में कहा गया है कि निर्देश न मानने पर कार्रवाई भी हो सकती है। हिमाचल में 2.20 लाख कर्मचारी, सभी दायरे में आएंगे हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को मिलाकर लगभग 2 लाख 20 हजार कर्मचारी हैं। सरकार के ताजा आदेश सभी पर लागू होंगे। हालांकि, शिक्षा विभाग में पिछले साल ही ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। स्कूलों में टीचर ड्रेस पहनकर पहुंच रहे राज्य के अधिकांश सरकारी स्कूलों में पहले ही ड्रेस कोड लागू है। टीचर ड्रेस में स्कूल पहुंच रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों पर बीते साल ही बहुत से स्कूलों में टीचरों के लिए ड्रेस तय की गई। जिन स्कूलों में ड्रेस तय नहीं की, वहां शिक्षा विभाग ने फॉर्मल कपड़ों में स्कूल आने के निर्देश दे रखे हैं। अब दूसरे सरकारी विभागों में भी जींस, टी-शर्ट पर रोक लगा दी गई है। विभाग की ओर से जारी ऑर्डर की कॉपी…
    Click here to Read More
    Previous Article
    LPG Crisis: सरकार राज्यों को 10% एक्स्ट्रा LPG कोटा दिया | LPG Crisis | Iran Israel War Gas Price
    Next Article
    Mamata Banerjee's Turf Faces BJP test: Can BJP Unsettle TMC In Bengal?

    Related भारत Updates:

    Are you sure? You want to delete this comment..! Remove Cancel

    Comments (0)

      Leave a comment