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    फ्लाइट में 60% सीटें फ्री में चुन सकेंगे:पहले करीब ₹3000 तक लगते थे, फैमिली और ग्रुप को एक साथ बैठाना होगा

    13 hours ago

    अब फ्लाइट में सफर करने के लिए आप अपनी पंसद की सीट फ्री में सिलेक्ट कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने आज 18 मार्च को एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू फ्लाइट्स में कम से कम 60% सीटें फ्री सिलेक्शन के लिए रखी जाएं। अभी तक एयरलाइंस कंपनियां वेब चेक-इन के दौरान करीब 3 हजार रुपए तक वसूलती थीं। नए नियमों के बाद यात्रियों को पसंदीदा सीट चुनने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। 'प्रेफर्ड सीट' के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस अक्सर देखा जाता है कि टिकट बुकिंग के बाद जब यात्री वेब चेक-इन करते हैं, तो उन्हें फ्री सीट के नाम पर केवल 20% ऑप्शन ही मिलते थे। बाकी सीटों के लिए कंपनियां 'प्रेफर्ड सीट' के नाम पर भारी वसूली करती थीं। DGCA के नए आदेश के मुताबिक, अब हर फ्लाइट में 60% सीटें ऐसी होनी चाहिए, जिन्हें यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के चुन सकें। एक PNR वाले पैसेंजर और फैमिली को साथ में सीट मिलेगी मंत्रालय ने एयरलाइंस से कहा है कि अगर कोई परिवार या ग्रुप एक साथ टिकट बुक करता है, तो उन्हें अलग-अलग बिठाने के बजाय एक साथ वाली सीटें ही दी जाएं। पालतू जानवरों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्पष्ट नियम बनाने होंगे सरकार ने एयरलाइंस से कहा है कि वे अपनी सेवाओं को लेकर ज्यादा 'पैसेंजर फ्रेंडली' बनाएं। शिकायतों के बाद सख्त मंत्रालय, यात्रियों को बताने होंगे अधिकार यह फैसला एयरलाइंस द्वारा सीट सिलेक्शन और अन्य सेवाओं के नाम पर वसूले जा रहे भारी चार्ज की बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि: दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना भारत भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और अब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय एयरपोर्ट्स पर हर दिन 5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए एयरपोर्ट्स पर किफायती खाने के लिए 'उड़ान यात्री कैफे' और फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ---------------- ये खबर भी पढ़ें… एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल-रिफंड: फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी, DGCA के नए नियम; जानें बदलाव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा। यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया गया है। पूरी खबर पढ़ें…
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