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    बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को नोटिस:भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप; कंज्यूमर कोर्ट ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी से भी मांगा जवाब

    19 hours ago

    झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 1 महीने में नोटिस का जवाब मांगा है। एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवार पेश करते हुए आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन विज्ञापन में जो दिखाते हैं, वह पूरी तरह भ्रामक है। विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और ऊर्जा आती है, जिससे व्यक्ति असंभव लगने वाले साहसी काम भी आसानी से कर लेता है। एडवोकेट सिंह ने बताया कि विज्ञापन से प्रभावित होकर कोल्ड ड्रिंक खरीदी और उसको पीया, लेकिन विज्ञापन में किए गए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने कोर्ट को बताया- कंपनी और फिल्म स्टार मिलकर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के तहत कोई भी ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है, वह 'भ्रामक विज्ञापन' की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता न्यायालय ने प्रारंभिक तौर पर मामले को सही पाया और परिवाद स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया तथ्यों में सच्चाई पाई, जिसके बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट अब इस बात की जांच करेगी कि क्या कंपनी द्वारा किए गए दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं या वे केवल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फैलाया गया एक भ्रम है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुछ अलग महसूस नहीं हुआ एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने कहा- माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक कंपनी का विज्ञापन ऋतिक रोशन करते हैं। उनके द्वारा यह बोला जाता है कि माउंटेन ड्यू जितना ज्यादा आप पीएंगे, आप में हिम्मत बढ़ेगी। आपका डर खत्म होगा। यह सब चीजें उसमें बताई गई है। यह विज्ञापन देखकर मैंने भरोसा किया और माउंटेन ड्यू खरीद कर पी। उन्होंने बताया- कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे जो चीज महसूस हुई, वो ये है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे कोई हिम्मत बढ़ती हो या डर खत्म होता हो। न उसमें कोई ऐसी सामग्री (इंग्रेडिएंट) है और न कोई ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट है कि इससे डर खत्म होता है या कोई हिम्मत बढ़ती हो। यह एक भ्रामक विज्ञापन है। इस कारण मैंने कंज्यूमर कोर्ट में परिवार दायर किया है। कोर्ट से जारी नोटिस में एक महीने का समय एडवोकेट गुरचरण सिंह ने बताया- 20 जनवरी को परिवाद पेश किया गया था। कोर्ट में तथ्यों की जांच के बाद 12 फरवरी को कोर्ट ने कंपनी के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता ऋतिक रोशन, कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सिको और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड को डाक के माध्यम से नोटिस भेजे हैं और 1 महीने में जवाब मांगा है। ये खबरें भी पढ़ें सलमान खान, पान मसाला कंपनी कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब:आरोप- भ्रामक विज्ञापन, केसर 4 लाख रुपए​​​​ किलो; 5 रुपए में कैसे दे सकते शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ कोटा कंज्यूमर-कोर्ट में तलब:आरोप- पान मसाला में केसर होने का दावा, विज्ञापन से युवाओं को कर रहे भ्रमित
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